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सिकराय (दौसा) कानूनी अस्वीकरण व नीतियां ↓
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ग्राम खेड़ी रामला

समग्र गजेटियर • 3 IAS • 1 IFoS • 1 RJS • 3 महारत्न • गूगल गौरव • 173 खसरे

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लॉगिन खाता ग्राम खेड़ी रामला (सामुदायिक शोध मंच)
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सरकारी योजनाएँ — इसी गाँव के 2026 के आँकड़ों से

गाँव की आज की हालत के हिसाब से कौन-सी योजना लग सकती है, और अगला कदम

विश्लेषण बन रहा है…
📍 खेड़ी रामला की सरकारी ज़मीन पर कहाँ क्या बने — और किन योजनाओं के पात्र नहीं
📍कहाँ क्या बने — गाँव की अपनी सरकारी भूमि पर (प्रमाणित राजस्व अभिलेख)
खेड़ी रामला के ई-धरती राजस्व अभिलेख (खाता संख्या 1) में कुल 2.41 हेक्टेयर (~9.5 बीघा) भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है (कुल 12 खसरे)। गाँव में कोई अलग से राजकीय बिलानाम भूमि नहीं है। सार्वजनिक निर्माण के लिए किसी निजी भूमि को लेने की ज़रूरत नहीं — यह 2.41 हेक्टेयर भूमि गाँव की अपनी पूंजी है। नीचे हर सरकारी खसरे की आबादी से वास्तविक दूरी व भौगोलिक उपयोगिता नापी गई है। (खसरा संख्या पर क्लिक कर उसे भू-नक्शे पर देखें)
⚠️ सत्यापन सुधार: पूर्व के अप्रमाणित प्रारूप में खसरा 48 (1.29 हे.) को बिलानाम मानकर खेल मैदान प्रस्तावित कर दिया गया था। राजस्व अभिलेख (जमाबंदी) के अनुसार खसरा 48 खाता संख्या 23 के 4 निजी खातेदारों की निजी कृषि भूमि है (जिस पर बैंक रहन भी दर्ज है)। अतः निजी खेत को योजना से हटाकर केवल आधिकारिक 12 सरकारी खसरों पर ही पारदर्शी विकास खाका तैयार किया गया है।
0.66 हे. (02-12 बीघा)
उप-स्वास्थ्य केंद्र, आँगनवाड़ी, सामुदायिक भवन व ग्राम वाटिका
आबादी के सबसे नज़दीक गाँव की सबसे बड़ी सरकारी भूमि। बुज़ुर्ग, महिलाएँ व बच्चे बिना किसी सवारी पैदल पहुँच सकें, इसके लिए यही सर्वोत्तम स्थल है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य व बाल विकास परिसर हेतु उपयुक्त।
स्वामित्व: राजस्थान सरकार · आबादी से 116 मीटर
0.51 हे. (02-00 बीघा)
ग्रामीण खेल मैदान (ओपन जिम / वॉलीबॉल ग्राउंड) या अमृत सरोवर नाडी
उत्तर-पश्चिम दिशा में सड़क व रास्ते से सटा हुआ समतल बड़ा टुकड़ा। गाँव के युवाओं के लिए खेल मैदान / ओपन जिम बनाने या वर्षा जल संचय हेतु अमृत सरोवर नाडी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त।
स्वामित्व: राजस्थान सरकार · आबादी से 539 मीटर
0.47 हे. (01-17 बीघा)
पशु चिकित्सा उपकेंद्र, गोबर-धन बायोगैस प्लांट व चारा डिपो
आबादी से 288 मीटर की आदर्श दूरी — पशु उपचार, टीकाकरण शिविर व सामुदायिक बायोगैस/कम्पोस्टिंग इकाई के लिए उपयुक्त। आबादी से पर्याप्त दूरी होने से घरों में बदबू नहीं आएगी और आवागमन भी सुलभ रहेगा।
स्वामित्व: राजस्थान सरकार · आबादी से 288 मीटर
0.30 हे. (01-03 बीघा)
सघन वृक्षारोपण (अमृता देवी उपवन), चारागाह व चेकडैम
उत्तरी सीमा पर अरावली तलहटी की ओर — मनरेगा से सघन वनस्पति रोपण, धामण/सेवण घास चारागाह विकास और बरसाती पानी रोकने हेतु कंटूर ट्रेंचिंग व चेकडैम संरचना के लिए सर्वथा उपयुक्त।
स्वामित्व: राजस्थान सरकार · आबादी से 735 मीटर
0.16 हे. (00-12 बीघा)
ग्रामीण अन्न भंडारण गोदाम / SHG आजीविका वर्कशेड / कस्टम हायरिंग सेंटर
दक्षिण-पश्चिम दिशा में 1,600 वर्ग मीटर समतल भूमि। ग्रामीण अनाज-सरसों भंडारण गोदाम, महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) वर्कशेड या किसानों के साझा कृषि यंत्र बैंक (CHC) हेतु उपयुक्त।
स्वामित्व: राजस्थान सरकार · आबादी से 383 मीटर
0.08 हे. (00-06 बीघा)
जल जीवन मिशन (JJM) उच्च जलाशय (पानी की टंकी) व पंप हाउस
आबादी के निकट 800 वर्ग मीटर भूखंड — ओवरहेड वाटर टैंक (OHT), नलकूप पंप हाउस और क्लोरिनेशन प्लांट के लिए बिल्कुल सटीक आकार व सुविधाजनक स्थान।
स्वामित्व: राजस्थान सरकार · आबादी से 263 मीटर
0.10 हे. (00-07 बीघा)
पीएम-कुसुम कृषि सौर फीडर / बोरवेल रिचार्ज शाफ्ट
उत्तरी छोर पर खेतों के बीच 1,000 वर्ग मीटर खुला क्षेत्र — सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा पैनल संयंत्र या वर्षा जल को गहरे भूजल स्तर तक पहुंचाने वाले रीचार्ज शाफ्ट के लिए उपयुक्त।
स्वामित्व: राजस्थान सरकार · आबादी से 932 मीटर
0.09 हे. (00-07 बीघा)
वर्षा जल संचय खाई (Recharge Trench) / सोखता नाडी
दक्षिणी ढलान पर 900 वर्ग मीटर भूमि — बरसाती अपवाह (Runoff) को रोककर खेत-खलिहानों में नमी बनाए रखने व सोखता खाई (Trench) निर्माण हेतु सर्वोत्तम।
स्वामित्व: राजस्थान सरकार · आबादी से 539 मीटर
खसरा 8, 76, 77, 89
कुल 0.04 हे. (4 टुकड़े)
ठोस कचरा प्रबंधन शेड (SWM), सोखता गड्ढा व हाई-मास्ट सोलर लाइट
रास्तों व सरहदों के पास 100-100 वर्ग मीटर के 4 संकरे सरकारी टुकड़े। स्वच्छ भारत मिशन का सूखा-गीला कचरा सेग्रिगेशन शेड, सामुदायिक सोकपिट या सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए आदर्श।
स्वामित्व: राजस्थान सरकार · रास्तों व सरहदों पर
कानूनी व प्रक्रियात्मक नियम: ऊपर की अनुशंसाएँ राजस्व अभिलेख (खाता 1 - राजस्थान सरकार) व वास्तविक स्थल स्थिति पर आधारित हैं। किसी भी सरकारी भूमि पर निर्माण शुरू करने से पहले ग्राम सभा का सर्वसम्मत प्रस्ताव और तहसीलदार / उपखंड अधिकारी (SDO) सिकराय से वैधानिक भूमि आवंटन (Allotment under Rajasthan Land Revenue Rules) अनिवार्य है — बिना आवंटन निर्माण विधिक रूप से अतिक्रमण माना जाता है। साथ ही निर्माण से पहले हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौके पर सीमा ज्ञान (पत्थरगड़ी / Demarcation) कराया जाना आवश्यक है ताकि कोई सीमा विवाद न हो।
⚠️यह गाँव किन योजनाओं के लिए पात्र नहीं है — और किनका पूरा हक़ है

1. अनुसूचित क्षेत्र (TSP) क्षेत्रीय अनुदान लागू नहीं: खेड़ी रामला की लगभग 85% आबादी अनुसूचित जनजाति (मीणा) है, पर दौसा ज़िला अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area / TSP) में नहीं आता। राजस्थान का टीएसपी क्षेत्र दक्षिणी ज़िलों (बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर आदि) तक सीमित है। इसका अर्थ यह है कि टीएसपी क्षेत्र-आधारित विशेष संस्थागत बजट, टीएसपी क्षेत्र विकास निधि (TAD Area Funds) या टीएसपी विशेष भर्ती कोटा यहाँ सीधे लागू नहीं है। लेकिन ST वर्ग के व्यक्तिगत लाभ — उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, एकलव्य व आवासीय विद्यालय, अनुप्रति कोचिंग योजना, सरकारी सेवाओं में एसटी आरक्षण, तथा NSTFDC / अनुजा निगम का रियायती ऋण — गाँव के हर पात्र नागरिक को पूरे हक़ से मिलते हैं।

2. डार्क ज़ोन (अति-दोहित भूजल) — सामान्य कृषि बोरवेल बिजली कनेक्शन बंद: केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) व राजस्थान भूजल विभाग के अनुसार सिकराय ब्लॉक 'अति-दोहित' (>130% दोहन) श्रेणी में है। इसलिए नए सामान्य कृषि विद्युत कनेक्शन पर प्रतिबंध/लंबी प्रतीक्षा है। गाँव के किसान पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) सोलर पंप योजना (60% अनुदान) और ड्रिप/फव्वारा सूक्ष्म सिंचाई (70–75% अनुदान) के पात्र हैं।

3. नहरी सिंचाई कमान क्षेत्र योजनाएँ लागू नहीं: गाँव में कोई सतही नहर नेटवर्क नहीं है। अतः सिंचाई के लिए खेत तलाई / फार्म पॉण्ड (70% / ₹73,500 तक अनुदान), सामुदायिक अमृत सरोवर व वर्षा जल संचय ढाँचे ही मुख्य विकल्प हैं।